MP Current Affair 28th June 2019
महिला सशक्तिकरण के लिए डॉ. गिडियन को नेशनल वूमन इम्प्रूवमेंट अवॉर्ड-2019
23-24 जून को गोवा में हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के राष्ट्रीय समारोह में सागर की अध्यक्ष एवं जिला महिला अस्पताल की वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. नीना गिडियन को नेशनल वूमन इम्प्रूवमेंट अवॉर्ड-2019 से सम्मानित किया गया है। आयोजन में देशभर से 10 अन्य महिला डॉक्टरों का भी चयन किया गया था। डॉ. गिडियन को यह सम्मान उनके आईएमए की अध्यक्ष रहते हुए देश भर में सबसे बेहतर काम, संगठन को आगे बढ़ाने तथा महिला सशक्तिकरण व उनके बेहतर इलाज की दिशा में किए गए उत्कृष्ट और बेहतर काम के लिए दिया गया।
रैकवार एमपीपीएससी के नए सदस्य होंगे
चंद्रशेखर रैकवार मप्र लोक सेवा आयोग के नए सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की दो सदस्यीय चयन समिति ने मंजूरी दे दी है। रैकवार को मिलाकर अब पीएससी में तीन सदस्य होंगे। हालांकि चेयरमैन को मिलाकर पांच सदस्य होते हैं। रैकवार पेशे से वकील हैं। आयोग में इस समय प्रो. भास्कर चौबे चेयरमैन हैं। डॉ. राजेशलाल मेहरा और सीमा शर्मा सदस्य हैं।
श्री एम. सेलवेन्द्रन सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ
राज्य शासन द्वारा श्री एम. सेलवेन्द्रन को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 संवर्ग के श्री सेलवेन्द्रन को सचिव राजस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
एआईजीजीपीए और स्कूल ऑफ प्लानिंग के बीच एमओयू
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) के महानिदेशक श्री आर. परशुराम एवं स्कूल अफ प्लानिंग एड आर्किटेक्चर के निदेशक डॉ. एन. श्रीधरन के मध्य शहरी मामले के क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं ज्ञान के आदान-प्रदान एवं सहयोग के लिए एम.ओ.यू. किया गया। एम.ओ.यू. का मुख्य लक्ष्य शहरी मामलों के क्षेत्र में संयुक्त रुप से अनुसंधान एवं ज्ञान के आदान प्रदान के लिए सहायता प्रदान किए जाने के लिए एक ढाँचा स्थापित करना है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति दी गई। आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सभी स्त्रोतों से आय 8 लाख सालाना से ज्यादा नहीं हो, उनके स्वामित्व में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो (इसमें उसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल नहीं है), नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो।
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